उत्तराखंड: बच्चों को वाहन देना पड़ा माता-पिता को भारी, नाबालिग का कटा 38 हजार का चालान

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Challan worth Rs 38 thousand issued to minor children in Haridwar
Challan worth Rs 38 thousand issued to minor children in Haridwar (Image Source: Social Media)

बच्चों की सुविधा का बहाना बनाकर उन्हें नियमों का उल्लंघन करने की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कुछ अभिभावक । जिनको अब इस बड़ी खबर के बाद सावधान हो जाना चाहिए । नाबालिग वाहन चालकों और उनके अभिभावकों को सावधान करने के लिए एक बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आई है। हरकी पैड़ी चौकी लगातार मोबाइल चौकी से गश्त कर रही है। शुक्रवार शाम हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीव चौहान ने चेकिंग के दौरान एक दोपहिया वाहन सवार को रोक लिया। सामने आया कि दोपहिया वाहन चालक नाबालिग है।

पुलिस ने वाहन के कागजात मांगे तो किशोर कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने किशोर को वाहन देने पर परिजनों को मोबाइल फोन पर खरी खरी सुनाई। उसके बाद दोपहिया वाहन को सीज करते हुए 38 हजार का चालान कर दिया गया। चौकी प्रभारी संजीव चौहान ने जानकारी दी कि मोटरवाहन अधिनियम के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित है।

नाबालिग के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही वाहन से जुड़ा अन्य कोई दस्तावेज । इसलिए 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है । चालान कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार नाबालिग वाहन चालकों के कारण आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं । ऐसे में अभिभावकों की यह जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें.

बच्चों की जिद या फिर लाड प्यार में वाहन देकर अभिभावक न सिर्फ अपने नौनिहालों की जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि किसी अन्य राहगीर के लिए भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। पुलिस और कोर्ट के माध्यम से समय-समय पर अभिभावकों पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए उन्हें सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है । लेकिन ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं ।

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